Bihar State Journalist Insurance Scheme

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Bihar State Journalist Insurance Scheme: बिहार सरकार ने वर्ष 2014 में बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के मीडिया प्रतिनिधियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस कल्याणकारी पहल के तहत, प्रत्येक पात्र मीडिया प्रतिनिधि को ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बीमाधारक के जीवनसाथी के साथ-साथ उनके दो आश्रित बच्चों को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है।

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इसके फायदे

 मुख्य बीमा कवरेज विवरण
कवरेज का प्रकार अधिकतम बीमित राशि
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Cover) ₹5,00,000/-
चिकित्सा व्यय कवरेज (बीमाधारक और आश्रितों के लिए) ₹5,00,000/-
प्रीमियम योगदान विभाजन (Subsidy Structure)
योगदानकर्ता प्रीमियम का प्रतिशत
मीडिया प्रतिनिधि (Media Representative) 20%
सरकार (Government Subsidy) 80%
नोट: शेष 80% प्रीमियम राशि का वहन  सरकार द्वारा किया जाता है।

पात्रता मानदंड

  • पेशा: कार्यरत पत्रकार/मीडिया प्रतिनिधि (बिहार में निवासी और कार्यरत)।
  • अनुभव: पत्रकारिता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक।
  • आयु सीमा: 21 से 70 वर्ष के बीच।
  • शिक्षा: न्यूनतम मैट्रिकुलेशन (10वीं) या समकक्ष।
  • कार्य: प्रकाशित/प्रसारित सामग्री में 50% कवरेज अनिवार्य।
  • स्वतंत्र पत्रकार: वैध प्रेस मान्यता कार्ड अनिवार्य।
  • निजी चैनल: प्रसारण कम से कम 20 जिलों तक पहुँचना चाहिए।
  • आश्रित: पति/पत्नी और दो आश्रित बच्चे शामिल।
  • पुत्र कवरेज: 23 वर्ष तक (अध्ययनरत होने पर 25 वर्ष तक)।
  • पुत्री कवरेज: विवाह तक मान्य।

आवेदन कैसे करे ?

 आवेदन प्रक्रिया

  • फॉर्म डाउनलोड state.bihar.gov.in (आधिकारिक वेबसाइट से)।
  • फॉर्म भरें + दस्तावेज़ संलग्न (स्व-सत्यापित)।
  • DPRO को जमा करें (जिला जनसंपर्क अधिकारी)।
  • पावती/रसीद लेना सुनिश्चित करें।

दावा प्रक्रिया

  • 7 दिन के अंदर सूचना (बीमा कंपनी और IPRD दोनों को)।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें (जैसे चिकित्सा रिपोर्ट)।

 

 

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